भोपाल (मध्य प्रदेश): अब अगर आप दोपहिया वाहन से पुलिस रेडियो और डायल-100 मुख्यालय जा रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यही नहीं, जो लोग कार या अन्य चार पहिया वाहनों से आते हैं, उनके लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यालय में आने वाले हर वाहन की एंट्री गेट पर कड़ी जांच की जा रही है।
ADG संजीव शमी ने सख्त आदेश दिए हैं कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि ये नियम पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) पर भी समान रूप से लागू हैं, उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
यह कदम परिवहन विभाग की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है जिसमें सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था। हालांकि, राज्य के अधिकतर कार्यालयों में इस नियम का पालन नहीं हो रहा, लेकिन भोपाल पुलिस टेलीकम्युनिकेशन मुख्यालय ने इसे पूरी सख्ती से लागू कर उदाहरण पेश किया है।
ADG शमी खुद इस नियम के पालन पर नजर रख रहे हैं। कर्मचारियों के बीच अब इस आदेश को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें विभागीय कार्रवाई का डर भी सता रहा है।
मुख्य नियम:
- सभी दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट जरूरी, पीछे बैठने वाले के लिए भी।
- चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट अनिवार्य।
- एंट्री गेट पर तैनात जवान हर वाहन की जांच करेंगे।
- ADG खुद निरीक्षण कर रहे हैं, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।