उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के राजकोट स्थित एक कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से शुक्रवार को जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने कोविड से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए राजकोट की घटना का स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति भूषण ने सुनवाई के दौरान कहा, “यह हतप्रभ करने वाली घटना है। यह कोई पहली घटना नहीं है। हम इस घटना का स्वत: संज्ञान ले रहे हैं।”
खंडपीठ ने कहा कि कोविड अस्पतालों में आग की घटना बार-बार हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने और इनसे निपटने के लिए उचित उपाय नहीं किये जा सके हैं।
न्यायालय ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से अगले मंगलवार तक अस्पतालों में आग की घटनाओं पर काबू के लिए उठाये गये कदमों को रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने गुजरात सरकार से भी रिपोर्ट तलब किया है।