लंदन – ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को चीन के तीन बैंकों को 21 दिन के भीतर 71.7 करोड़ डॉलर ($71.7 million) का भुगतान करने को कहा है।
इन बैंकों को एक ऋण करार के तहत अंबानी से यह राशि वसूल करनी है। कोविड-19 (covid 19)महामारी के मद्देनजर लागू प्रक्रियाओं के अनुरूप सुनवाई करते हुए लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के हाई कोर्ट के वाणिज्यिक खंड के न्यायमूर्ति निजेल टियरे ने व्यवस्था दी कि अंबानी जिस व्यक्तिगत गारंटी को विवादित मानते हैं वह उन पर बाध्यकारी है।
न्यायमूर्ति टियरे ने आदेश में कहा कि यह घोषणा की जाती है कि बचाव पक्ष (अंबानी) पर गारंटी बाध्यकारी है। ऐसे में अंबानी को बैंकों को गारंटी के रूप में 71,69,17,681.51 डॉलर चुकाने होंगे। अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा वैश्विक पुनर्वित्तपोषण के लिए 2012 में लिए गए कर्ज पर दी गई कथित व्यक्तिगत गारंटी से संबंधित है।
प्रवक्ता ने कहा कि स्पष्ट किया जाता है कि यह अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने यह दावा कथित रूप से उस गारंटी के आधार पर किया है जिस पर श्री अंबानी ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे। साथ ही अंबानी ने लगातार कहा है कि उन्होंने अपनी ओर से किसी को यह गारंटी देने के लिए अधिकृत नहीं किया।