भोपाल में देर रात तक चलने वाली दुकानों को लेकर शासन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुराने भोपाल के संवेदनशील इलाकों में देर रात तक चलने वाली दुकानों को लेकर प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश का पालन न करने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने आज शहर के इतवारा, बुधवारा, पीर गेट, इमामी गेट, भोपाल टॉकीज, काजी कैंप जैसे क्षेत्रों में जाकर दुकानदारों को समझाइश दी। प्रशासन ने कहा कि कलेक्टर ने रात 11 बजे के बाद दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश का सभी दुकानदारों को पालन करना चाहिए।
प्रशासन ने कहा कि निर्देश का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। रात 11 बजे के बाद दुकान या रेस्टोरेंट संचालित करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, दुकान को सील भी किया जा सकता है।
शासन प्रशासन का यह कदम शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों से नशे की बिक्री और अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन का यह कदम इन अपराधों को रोकने में मददगार होगा।