दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ जफरुल इस्लाम खान (Dr.Zafarul Islam Khan) के खिलाफ विद्रोह और खुला आकलन करने के लिए साक्ष्य का एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली के वसंतकुंज क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत पर स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
ऐसा हो कि पोस्टिंग के लंबे समय बाद भी, डॉ जफरुल (Dr.Zafarul Islam Khan) को उनके संदिग्ध और उग्र स्पष्टीकरण के लिए ऑनलाइन नेटवर्किंग से बाहर निकाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1 मई को, उन्होंने इसके लिए माफी मांगी।
स्थिति के लिए शिकायतकर्ता वसंत कांत, सेक्टर ए, वसंतकुंज उत्तर में रहता है। मिश्रा ने सफदरजंग थाना पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें उन्होंने कहा कि, 28 अप्रैल, 2020 को दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग के कार्यकारी डॉ जफरुल इस्लाम खान ने फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर एक उत्तेजक पोस्ट डाली। जिससे आम जनता में बेचैनी फैल सके। इस मुद्दे को वास्तविक रूप से देखते हुए, एसीपी सफदरजंग ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन को विरोध प्रदर्शन भेजा।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन ने इस विरोध प्रदर्शन के आधार पर डॉ जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ सबूतों की एक बॉडी दर्ज की। यह मामला आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को सौंपी गई है।
यह संदर्भित करता है कि 28 मार्च को, डॉ जफरुल इस्लाम खान (Dr.Zafarul Islam Khan)ने वेब आधारित जीवन के माध्यम से सभी आक्रामक भावों की पेशकश की। उनकी घोषणाओं पर राष्ट्र में चर्चा हुई। कई व्यक्तियों ने इन घोषणाओं को उत्तेजक और आम जनता को परेशान किया।