Madhya Pradesh सरकार ने मार्च में सेवानिवृत्त हो चुके और अप्रैल में सेवानिवृत्त होने वाले अफसर व कर्मचारियों केा तीन माह की संविदा (three-month contractual appointment)नियुक्ति देने का फैसला लिया है।
आधिकारिक तौर पर सोमवार को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन (state government)ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 (covid 19) के विरुद्ध अभियान को ध्यान में रखते हुए शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को तीन माह की संविदा नियुक्ति पर जरूरत के मुताबिक लगातार रखे जाने का अधिकार दिया है।
सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव के.के. सिंह ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, समस्त विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों पर भी नियत प्रक्रिया अनुसार लागू होगा।