सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में 5,649 मामले हैं। इस प्रकार शीर्ष 7 राज्यों में ही 16837 मामले हैं। जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश शामिल हैं।
ज्ञात रहे कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है, जहां कोरोना के मामले कम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी। बता दें कि पहले चरण का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इसी प्रतिबद्धता के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।
मोदी ने कहा कि यह अध्यादेश हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।’ उन्होंने कहा कि महामारी संशोधन अध्यादेश 2020 कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
ज्ञात रहे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में कोरोनावायरस का मुकाबला कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है जिसमें सात साल तक की सजा और 5 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।