Delhi Traffic Police Lok Adalat: वाहन चालकों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल, हर महीने लोक अदालत लगती है, ताकि गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोग कम दाम पर अपने चालन को भर सके। देखा जाए तो कुछ केस में यह भी पाया जाता है कि लोक अदालत में चालान की राशि को माफ भी कर दिया जाता है। अगर आपके भी वाहन पर चालन है, तो समय रहते इसका भुगतान कर लें।
बता दें कि साल 2026 की पहली और इस महीने की लोक अदालत राजधानी में 10 जनवरी 2026, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में यह लोक अदालत उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जिनके ट्रैफिक ई-चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में यह लोक अदालत लगती है। अगर आपकी कार, बाइक, स्कूटर या किसी अन्य वाहन पर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं।
चालान के लिए रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होगा
ध्यान रहे कि लोक अदालत में चालान भरने के लिए आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाकर आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक दिन में अधिकतम 45,000 चालान और कुल मिलाकर 1,80,000 चालान ही स्वीकार होंगे।

लोक अदालत में चालान सेटल करने के तरीके
स्टेप 1: पेंडिंग चालान चेक करें
सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की वेबसाइट पर विजिट करें। जहां आपको अपने वाहन नंबर से बकाया चालान जांच लेना है। केवल 30 सितंबर 2025 तक के पेंडिंग चालान ही लोक अदालत में स्वीकार होंगे।
स्टेप 2: ऑनलाइन आवेदन करें
आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर वाहन और अपनी जरूरी जानकारी दर्ज करनी है और साथ ही दस्तावेज अपलोड करें। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट आपने पास रख लेना है।
स्टेप 3: कोर्ट में उपस्थित हों
आपको 10 जनवरी को अपने अपॉइंटमेंट समय पर संबंधित जिला न्यायालय जाना है। लोक अदालत तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा और राउज एवेन्यू कोर्ट में अक्सर हर महीने लगती है। आपको कोर्ट में वाहन की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट और टोकन का प्रिंटआउट जरूर साथ में रखना है।
स्टेप 4: सुनवाई और फैसला
जब आप कोर्ट पहुंचेगे, तो लोक अदालत में जज आपके मामले की सुनवाई करेंगे। आपके अपराध और स्थिति को देखते हुए जुर्माना कम किया जा सकता है या कुछ मामलों में पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है।
स्टेप 5: जुर्माना जमा करें
लोक अदालत में अगर आपके ऊपर कोई संशोधित जुर्माना तय होता है, तो उसे वहीं काउंटर पर जमा करें। इसके बाद आपका चालान सिस्टम से तुरंत हटा दिया जाएगा।



