Delhi News – दिल्ली हाईकोर्ट ने महज साढ़े तीन साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जस्टिस एस. मुरालीधर और विनोद गोयल की पीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। निचली अदालत ने पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने दोषी की उन दलीलों को सिरे से ठुकरा दिया
जिनमें कहा कि पीड़ित बच्चा आरोपी को पहचानने में नाकामयाब रहा है। पीठ ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखने से ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि दोषी को सुनाई गई सजा में किसी तरह की हस्तक्षेप की जरूरत है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 11 फरवरी 2014 को घटना उस वक्त हुई, जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था।