Delhi Pollution Rules: दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। ऐसे में भले ही GRAP–4 के नियम हटा दिए गए हो, लेकिन पेट्रोल–डीजल से जुड़े नियम जारी रहेंगे। जिसमें दिल्ली सरकार का कहना है कि, PUC यानी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
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PUC नहीं तो तेल भी नहीं
दरअसल, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, अगर PUC नहीं तो तेल भी नहीं और यह नियम आगे भी लागू रहेगा। साथ ही, पॉल्यूशन को रोकने के लिए यह फैसला बहुत ही जरूरी है और GRAP–4 हटने के बाद भी यह एंटी–पॉल्यूशन उपाय जारी रहेंगे। बताया जा रहा है कि, जांच के दौरान कई PUC केंद्र बंद थे और 12 केंद्रों में मशीन खरब थीं। जिसमें सभी केंद्रों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं।

वायु प्रदूषण में मददगार
पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, यह GRAP-4 लागू होने के बाद अब तक 2 लाख 12 हजार से ज्यादा PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिसमें से करीब 10 हजार सर्टिफिकेट रिन्यू किए गए हैं। वहीं, सरकार का यह भी मानना है कि वाहन प्रदूषण कम करने में यह अहम कदम काफी मददगार साबित होगा।
वर्क फ्रॉम होम पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी सख्ती दिखाई है। दरअसल, बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया गया है। जिसपर मंत्री ने का कहना है कि, जो कंपनियां इस आदेश का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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