सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई।
प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने इस पर विचार का आश्वासन दिया।
‘कान्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)’ ने यह याचिका दाखिल की थी।
दिल्ली-NCR के कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने का आदेश
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया था।
दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द शेल्टर हाउस में भेजने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं गंभीर स्थिति पैदा कर रही हैं।
मई 2024 के आदेश का हवाला
एक वकील ने मई 2024 में जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ के आदेश का जिक्र किया।
उस आदेश में याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट में भेजा गया था।
CJI गवई ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर गौर करेंगे।
कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण जरूरी
- याचिका में कहा गया कि ‘पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001’ का पालन नहीं हो रहा।
- इन नियमों के तहत नसबंदी और टीकाकरण जरूरी है।
- अदालत ने दिल्ली में 5,000 कुत्तों के लिए छह से आठ सप्ताह में शेल्टर बनाने का निर्देश दिया।
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बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई
- अदालत ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर इस काम में रुकावट डालेगा तो कार्रवाई होगी।
- इसके तहत अदालत अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है।