“EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत! अब इमरजेंसी के वक्त Provident Fund से तुरंत मिल सकेंगे पांच लाख रुपये। पहले सिर्फ एक लाख रुपये तक का ऑटो क्लेम होता था, लेकिन अब लिमिट पांच गुना बढ़ा दी गई है।”
“इस फैसले के बाद आपको EPFO दफ्तर के चक्कर लगाने या मैन्युअल वेरिफिकेशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बस आपके KYC डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए और पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा, वो भी सिर्फ तीन से पांच दिनों में!”
“इतना ही नहीं, जल्द ही आप UPI और ATM से भी अपना PF पैसा निकाल सकेंगे। EPFO विड्रॉल कार्ड और UPI लिंकिंग की तैयारी तेजी से चल रही है।”
अब 5 लाख रुपये तक का PF निकासी ऑटोमेटिक होगी
EPFO के इस फैसले के बाद अब PF खाते से 5 लाख रुपये तक का एडवांस पैसा निकालने के लिए EPFO दफ्तर जाने या किसी तरह की मैन्युअल जांच की जरूरत नहीं होगी।
EPFO का सिस्टम खुद-ब-खुद ऑटो अप्रूवल देगा और पैसा सीधे कर्मचारी के खाते में पहुंच जाएगा। पहले सिर्फ 1 लाख रुपये तक का ऑटो क्लेम संभव था, लेकिन अब इस लिमिट को पांच गुना बढ़ा दिया गया है।

ऑटो क्लेम क्या है और कैसे काम करता है?
ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (ASAC) EPFO का एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसमें PF से पैसे निकालने के लिए किसी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती।
अगर आपके KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार, PAN और बैंक अकाउंट EPFO में वेरिफाइड हैं, तो आपका PF क्लेम 3 से 5 दिनों में खुद-ब-खुद पास हो जाता है। इसमें न आपको दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और न ही EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत होती है।
PF निकालने पर टैक्स नियम क्या हैं?
अगर कोई कर्मचारी 5 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी कर चुका है, तो PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।
अगर 5 साल से कम समय में PF से 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालते हैं तो 10% TDS देना होता है।
अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं है तो TDS बढ़कर 30% हो जाता है। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G या 15H जमा करता है तो TDS नहीं कटता।
जल्द आ रहा PF विड्रॉल का नया तरीका: UPI और ATM कार्ड
EPFO अब PF विड्रॉल को और आसान बनाने की तैयारी में है।
जल्द ही कर्मचारी ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए EPFO सब्सक्राइबर्स को एक खास विड्रॉल कार्ड देगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा।
इस कार्ड के जरिए बैंक ATM से तय लिमिट तक पैसा निकाला जा सकेगा, ताकि रिटायरमेंट के लिए जरूरी फंड भी सुरक्षित रहे।
इसके अलावा UPI से भी PF का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी
नौकरी छूटने पर PF का पैसा कब निकाल सकते हैं?
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह एक महीने के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है।
बाकी बचे 25% पैसे को दो महीने बाद निकालने की अनुमति होती है। यह नियम बेरोजगारी के दौरान आर्थिक मदद देने के लिए बनाया गया है।