पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका देते हुए,
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को जे एंड के क्रिकेट एसोसिएशन मामले में 11.86 करोड़ रुपये
मूल्य की छह संपत्तियां जब्त की हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
ईडी के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, हमने अब्दुल्ला की छह संपत्तियों को जब्त किया है।
इसमें तीन आवासीय भवन हैं, जबकि दो प्लॉट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता
की संपत्तियां धनशोधन रोकथाम अधिनियम(पीएमएलए) के तहत जब्त की गई है।
अधिकारी ने कहा, संलग्न संपत्तियों में, श्रीनगर में गुप्कर रोड स्थित निवास, तहसील कटिपोरा के
तन्मर्ग में, और सुंजवान जम्मू भटिंडी गांव की संपत्ती शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि जांच के दौरान, यह पता चला कि 2005-06 से दिसंबर 2011 तक जेकेसीए
ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 109.78 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।
अधिकारी ने आगे कहा, 2006 और जनवरी 2012 के बीच, फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए
के अध्यक्ष थे और उन्होंने जेकेसीए में पदाधिकारियों की अवैध नियुक्तियां करने के लिए
अपनी स्थिति और रसूख का गलत इस्तेमाल किया,
जिसके लिए उन्होंने जेकेसीए फंडों की वैधता के उद्देश्य से वित्तीय अधिकार दिए।