Khet Talab Yojana: भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर कई तरह की किसान योजना (Farmer Scheme) को चलाया जाता है, ताकि देश के गरीब किसान अपने आप को सशक्त बना सके। इसी क्रम में हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
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बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार, मत्स्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही खेत-तालाब योजना (Farm Pond Scheme) राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत बन रही है। दरअसल, प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत खेत में तालाब निर्माण पर सरकार करीब 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जी रही है। जिससे किसान कम खर्च में सिंचाई और मत्स्य पालन से अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं।
क्या है खेत–तालाब योजना? (What is Farm Pond Scheme?)
खेत-तालाब योजना (Khet Talab Yojana) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में किसानों को आधुनिक कृषि गतिविधियों से जोड़ना है। ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर भूमि में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। तालाब बनने के बाद किसान उसमें बारिश का पानी एकत्रित करते हैं, जिससे सिंचाई की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। इसके साथ ही किसान तालाब में मछली पालन (Fish Farming) कर के अच्छी आमदनी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना का खास तौर पर लाभ अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के किसानों को मिलेगा।

इस किसान योजना से कितनी मिलेगी सब्सिडी?
किसानों की इस बेहतरीन स्कीम खेत-तालाब योजना (Khet Talab Yojana) के तहत तालाब निर्माण की कुल लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान प्रदेश के गरीब किसानों को दिया जाता है। तालाब की शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होती है या फिर ऋण के रूप में मिलती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
खेत-तालाब योजना का लाभ (Benefits of Farm Pond Scheme) लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं।
- मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
- भूमि आवेदक के नाम पर या वैध रूप से दर्ज होनी चाहिए।
- सभी पात्रता शर्तें पूरी होने पर ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
कौन–कौन से दस्तावेज जरूरी?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- समग्र आईडी
- जाति प्रमाण पत्र (एसटी वर्ग के लिए)
- भूमि से संबंधित दस्तावेज
खेत–तालाब योजना में आवेदन कैसे करें? (How to apply for Khet-Talab Yojana?)
अगर आप राज्य के किसान है और इस स्कीम में आवेदन कर लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिले के मत्स्य विभाग कार्यालय (Fisheries Department Office) में संपर्क कर सकते हैं। जहां से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सही जानकारी भरनी होगी। फिर सभी जरूरी कागजात के साथ फॉर्म कार्यालय में जमा करना होगा। अंत में विभाग द्वारा जांच के बाद पात्र की जांच होने के बाद किसान को योजना का लाभ दिया जाएगा।
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