Legal News in Hindi: दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ (Suresh Karamshi Nakhua) द्वारा दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) को तलब किया है। भाजपा की मुंबई इकाई के प्रवक्ता सुरेश नाकोआ ने राठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राठी ने अपने एक वीडियो में उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था।
यह कथित अपमानजनक टिप्पणी राठी के वीडियो में की गई थी, जिसका शीर्षक “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव” था, जिसे 7 जुलाई को उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि “प्रतिवादी नंबर 1 राठी, जिसने एक बेहद भड़काऊ और भ्रामक वीडियो में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, उसने वादी करमशी नखुआ के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए।”
नाकोआ का दावा है कि इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल गतिविधियों से जोड़ना था। उन्होंने राठी पर बिना किसी तर्क या कारण के आरोप लगाने का आरोप लगाया है। बार एंड बेंच के अनुसार (According to Bar and Bench), भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि यूट्यूबर में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने की प्रवृत्ति है।
अदालत ने इस मामले में राठी को समन जारी किया है और उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। राठी, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अब तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।