National Herald Case: राहुल गाँधी और सोनिया गाँधी को आज मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court, Delhi) ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया है। वही, दूसरी तरफ कोर्ट ने बताया है कि बिना FIR के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध नहीं होगी।
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जैसा कि कोर्ट के इस बड़े फैसले को कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी के लिए अहम कानूनी तौर पर जीत देखने को मिल रही है।
ED जांच से पहले FIR होना जरूरी
कोर्ट ने अपने बयान में साफ बता दिया है कि मानी लॉन्ड्रिंग की जांच और उससे जुड़ी अभियोजन प्रक्रिया को तब तक वैध नहीं मानी जा सकती है, जब तक कि किसी अपराध में विधिवत FIR दर्ज न हो। कोर्ट ने यह भी कहा है कि PMLA के प्रावधानों के मुताबिक, ED की जांच शुरू करने से पहले संबंधित अपराध में FIR का होना अनिवार्य है.
कोर्ट ने यह भी बताया कि जिस FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी थी। वह अब तक अदालत में दर्ज नहीं की गई हैं। कोर्ट के मुताबिक, CBI ने इस मामले में कोई FIR नहीं करवाई है। जबकि ED ने बिना FIR के ही ECIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी। अदालत ने इसे कानून के अनुरूप नहीं माना है।

कोर्ट का सख्त आदेश
- FIR में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है।
- किसी भी निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनी नहीं मानी जाएगी।
- आरोपों के गुण-दोष यानी मेरिट्स पर आधारित नहीं है।
- आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई बात नहीं कर रही है।
- कानूनी प्रक्रिया सिर्फ वैधता पर फैसला दे रही है।
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत को खारिज किया और संज्ञान लेने से साफ मना कर दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का क्या है मतलब?
नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के आदेश पर ईडी सूत्रों का कहना है कि कोर्ट ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर ही किया है और मामले के मेरिट पर किसी भी तरह की कोई खास टिप्पणी नहीं की गई। खबरों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद ED अपनी जांच जारी रखेगी । जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश कर देगी उसके बाद ही दोबारा चार्जशीट पेश की जाएएगी।
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