कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 में जारी किया आदेश
भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया(Avinash Lavania) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।यह आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक आने वाले प्रत्येक रविवार को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता है।
कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा।यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन परिवहन लोडिंग अनलोडिंग कार्य व्यक्तियों के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा।इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे पूर्व में जारी आदेश अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू शर्तों के अधीन पूर्ववत जारी रहेगा।
यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी से नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंड के भागी होंगे।जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से भोपाल नगर सीमा क्षेत्रों में दी जाए एवं आदेश की एक प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर, पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए