PAN-Aadhaar Linking Deadline 2025: अगर आप टैक्स भरते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल, 31 दिसंबर, 2025 यानी साल खत्म होने से पहले ही आपको टैक्सपेयर से जुड़े कुछ अहम कामों को पूरा कर लेना है, ताकि आपको किसी तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े। PAN और Aadhaar को लिंक करना अब सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानूनी अनिवार्यता बन चुका है।
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बता दें कि इस विषय पर भारत सरकार ने साफ कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन भी लोगों के PAN-Aadhaar लिंक नहीं होंगे, उनका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
PAN-Aadhaar लिंकिंग की आखिरी तारीख
सरकारी नियमों के अनुसार, PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने तय समय यानी 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो PAN निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय PAN से न तो ITR फाइल की जा सकेगी और न ही टैक्स रिफंड मिलेगा। इसके अलावा बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम भी आपको अटक जाएंगे।
किन लोगों के लिए जरूरी है लिंकिंग
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया था, उन्हें अपना Aadhaar नंबर आयकर विभाग को देना होगा। इसके लिए उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है।

Aadhaar Enrolment ID से बने PAN का क्या करें?
अगर आपका PAN केवल Aadhaar Enrolment ID से बनाया गया है, ध्यान रहे कि आपका Aadhaar नंबर जारी होने के बाद उसे PAN से लिंक करना जरूरी है। इसके लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लिंक कर मिनटों में कर सकते हैं।
PAN लिंक नहीं किया तो होंगे ये नुकसान
- PAN रद्द होने पर ITR फाइल या वेरिफाई नहीं होगी।
- टैक्स रिफंड अटक सकता है।
- पुराने रिटर्न भी प्रोसेस नहीं होगा।
- Form 26AS में TDS/TCS सही तरीके से नहीं दिखेगा
- अधिक दर से टैक्स कट भी सकता है।
- नया बैंक अकाउंट, निवेश, ट्रेडिंग और KYC अपडेट जैसे काम भी रुकेंगे।
कैसे करें ऑनलाइन PAN-Aadhaar लिंक?
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
- इसके बाद PAN नंबर, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें।
- फिर OTP से वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- अगर PAN पहले से निष्क्रिय है, तो आपको अभी 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
इन सावधानियों का रखें ध्यान
- PAN और Aadhaar में नाम, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए।
- मोबाइल नंबर एक्टिव रखें।
- NRI, 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ राज्यों के लोग इस नियम में विशेष छूट मिलेगी।
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