Rajasthan Panchayat Elections: पंचायत चुनावों में पहले से भी और अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक अहम कदम उठाया है। दरअसल, पिछले कुछ दिनों से फर्जी वोटिंग की शिकायतें बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसके से निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने अब मतदान से पहले पहचान की पुष्टि अनिवार्य कर दी गई है। इस फैसले को लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक निर्णायक कदम माना गया है।
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जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई महिला घूंघट या बुर्के में मतदान केंद्र पर आती है, तो पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिसमें महिला कर्मचारी की मौजूदगी में पर्दा हटवाकर पहचान की पुष्टि की जाएगी। साथ ही, इसके बाद मतदान कराया जाएगा। वहीं, निर्वाचन आयोग का मानना है कि पंचायत चुनावों में फेक वोटिंग की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। इसी को रोकने के लिए यह अहम कदम फैसला लिया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 15
दरअसल, इस खास फैसले पर राजनीतिक विवाद भी अब शुरू हो गया है। जिसपर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस महिला ने इस नियम पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि राजस्थान के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलतीं हैं। ऐसे में यह नियम महिलाओं के मतदान अधिकार में बाधा बन सकता है। साथ ही, महिला कांग्रेस ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ बताया है, जो समानता और महिलाओं के साथ भेदभाव न करने की बात करते हैं। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार से इस नियम को वापस लेने की अपील की है।

BJP ने इस फैसले पर किया समर्थन
वहीं, राज्य सरकार और BJP ने निर्वाचन आयोग के फैसले का समर्थन किया है। जिसमें भाजपा नेताओं का कहना है कि, यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही चुनावी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जिसमें पहचान करना जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से वोट न डाल सके। साथ ही, महिला मतदाताओं की गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
चुनाव में न हो कोई गड़बड़ी
बताया जा रहा है कि, यह पंचायत चुनावों के लिए 14 बिंदुओं के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें मतदान दलों के गठन से लेकर मतदाता सत्यापन तक की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। इसका अहम उद्देश्य यही है कि, जमीनी स्तर पर कोई गड़बड़ी न हो और चुनाव पूरी तरह से ठीक हों।
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