शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दो-तीन हफ्ते तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा, कैम्पस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पैरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह छूट दी है कि वे अपने हालातों को देखते और पैरेंट्स की सहमति से स्कूल खोल सकते हैं। किसी बच्चे को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। बच्चे को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी स्कूल की होगी।