सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत
राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता (British citizenship )को लेकर दायर याचिका ख़ारिज
जैसी कि लोकसभा चुनाव 2019 का दौर जारी है | फ़िलहाल चुनाव के पांच चरण हो चुके हैं | बाकि बचे दो चरण के चुनाव और होने हैं | इसी के बीच, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिली है | सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है | इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा डाला कि आप क्या करते हैं | दोनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि वो राजनीति में हैं और सोशल वर्क करते हैं |
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती के हवाले से हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है |
दोनों याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता की है जो इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड ने दायर दस्तावेजों के माध्यम से स्पष्ट किया है | याचिकाकर्ताओं ने साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए उच्च नहीं है | क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं |
इसके तहत, राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता के कथित अधिग्रहण के सवाल को तय करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को आदेश देने की मांग उठाई है | याचिका में फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग उठाई गई है |