नई दिल्ली – आधार कार्ड को वोटर कार्ड लिंक से जुड़ी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंधी किसी तरह की सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। देश के प्रधान न्यायाधीश ‘सीजेआइ’ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को आदेश लेने के लिए चुनाव आयोग के पास जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ही इन याचिकाओं पर उचित आदेश दे सकते हैं।
आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सितंबर में आए आदेश के बाद केन्द्रीय मंत्री मंडल ने आधार के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए।
इन बदलावों में किसी भी उपभोक्ता को अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही मोबाइल का नया कनेक्शन लेने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। वहीं, अपने 12 डिजिट के आधार नंबर को स्कूल के एडमिशन से लेकर अन्य प्राइवेट सेवाओं के लिए देना जरूरी नहीं होगा।