Toll Free Vehicles: टोल टैक्स को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक अपडेट जारी की है। देशभर में कुछ वाहनों को लेकर टोल फ्री की सुविधा को शुरू करने का ऐलान किया है। इस संदर्भ में NHAI ने आज Toll Tax से छूट पाने वालो की आधिकारिक भी सूची जारी कर दी है। इस सूची में केवल आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन और कुछ खास व्हीकल को छूट दी गई है।
आपातकालीन वाहन को पूरी छूट
आपातकालीन स्थिति को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। इन वाहनों को इमर्जेंसी के समय में बिना किसी अर्चना के तेजसी से अपनी मंज़िल तक पहुंचने के लिए यह नियम लागू करने की पूरी तरह से छूट दी गई है। अगर आप इमर्जेंसी गाड़ियों को टोल टैक्स से बिना टैक्स के देखे तो वह पूरी तरह से वैध है।

इन उच्च अधिकारियों को राहत
भारत सरकार ने कुछ अधिकारियों को भी टोल टैक्स से राहत प्रदान की है। यह केवल आधिकारिक यात्रा के दौरान निम्लिखित लोग ही टोल टैक्स से मुक्त हैं।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए टोल टैक्स की छूट प्रदान की है।
- प्रधानमंत्री के लिए टोल टैक्स नियम के छुट का ऐलान किया गया है। अन्य राजनेताओं समेत सरकारी अधिकारियों को भी यात्रा के दौरान इनमें शामिल किए गए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है।
सांसद और विधायकों भी छूट
सांसद (MP) और विधायक (MLA) को आधिकारिक काम के लिए यात्रा करते समय टोल टैक्स का भुगतान नहीं देना होगा।
विकलांग नागरिक
वैध विकलांगता प्रमाण पत्र और विशेष वाहन (जैसे ट्राईसाइकिल) में यात्रा करने वाले दिव्यांगजनों को टोल टैक्स में छूट दी गई है।
किसान को भी राहत
कुछ राज्यों में किसानों को भी टोल टैक्स से छूट दी गई है। यह नियम स्थानीय नीतियों पर निर्भर करता है। यदि आप किसान है, तो इस सुविधा के लिए संबंधित राज्य की टोल नीति को जांच लें।
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