Vi ‘Vodafone-Idea’ News: देश की जाने-मानी वाली टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) को आज साल 2026 के पहले दिन ही जीएसटी विभाग से बड़ा झटका मिली है। दरअसल, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग ने कंपनी पर करीब 638 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
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बता दें कि विभाग ने यह फैसला CGST अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत पारित किया गया है।
Vi ‘Vodafone-Idea’ कंपनी पर लगा जुर्माना
वोडाफोन आइडिया (Vodafone-idea) ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 31 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद दक्षिण स्थित केंद्रीय जीएसटी विभाग (Central GST Department) के अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय से यह आदेश जारी किया गया है। विभाग के आदेश के अनुसार, कंपनी पर 6,37,90,68,254 रुपये का जुर्माना लगा है।

कंपनी ने टैक्स में की चोरी
जीएसटी विभाग (GST Department) का आरोप है कि वोडाफोन आइडिया ने कुछ मामलों में टैक्स का भुगतान कम किया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का जरूरत से ज्यादा लाभ लिया है। विभाग के मुताबिक, इन कारणों से यह कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में कंपनी ने साफ कह दिया है कि इस आदेश का अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर, ब्याज और जुर्माने की कुल राशि तक ही सीमित है।
खबरों के मुताबिक, वोडाफोन-आइडिया (Vi ‘Vodafone-Idea’) ने विभाग के इन सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार दिया है और कहा है कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। वीआईएल (VIL) ने अपने बयान में कहा कि कंपनी इस आदेश से असहमत है और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करेगी।
2041 तक पुनर्निर्धारित करने पर सहमति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के एजीआर बकाया को फ्रीज करने, 5 साल की मोहलत देने और भुगतान को वित्त वर्ष 2041 तक पुनर्निर्धारित करने पर सहमति दी है, लेकिन वोडाफोन-आइडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे इस फैसले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।
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