दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक फ्रॉड मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अपील खारिज कर दी।

हाई कोर्ट ने अपील खारिज की

कोर्ट ने निचली अदालत की सुनाई गई 3 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा।

राजेंद्र भारती को कॉपरेटिव बैंक एफडी घोटाले और धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया था।

राउज एवेन्यू की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 को सजा सुनाई थी।

2 साल से ज्यादा की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई थी।

मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया।

दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होनी है।

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राजेंद्र भारती के लिए उपचुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है।