अब कफ सीरप समेत सभी सीरप वाली दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'ड्रग्स रूल्स, 1945' में संशोधन कर यह नया नियम लागू किया है।

यह संशोधन 9 जून 2026 को आधिकारिक गजट में नोटिफाई किया गया था।

शेड्यूल K से 'Syrups' शब्द हटा दिया गया है, जिससे अब ये दवाएं छूट वाली श्रेणी में नहीं रहेंगी।

कफ सीरप या अन्य सीरप दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची दिखानी होगी।

दवाओं के गलत इस्तेमाल और बिना सलाह के सेवन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सरकार ने दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट जारी कर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगे थे।

अब किसी भी सीरप दवा को खरीदने से पहले डॉक्टर की सलाह और पर्ची जरूरी होगी।