गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने 28 मई से 30 मई 2026 तक धारा 163 लागू की

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया

नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में आदेश प्रभावी रहेगा

बिना अनुमति सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक रहेगी

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी

संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन की निगरानी बढ़ाई गई

ड्रोन उड़ाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी

त्योहारों, परीक्षाओं और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है