मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन की शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट का फैसला

सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले कंथल क्रॉसिंग से गोपाल मंदिर तक सड़क को 15 मीटर चौड़ा किया जा रहा है।

सड़क चौड़ीकरण की यह परियोजना करीब 900 मीटर लंबी है। रास्ते में आने वाले कई निर्माण प्रभावित होंगे।

प्रस्तावित सड़क के रास्ते में शाही मस्जिद का एक हिस्सा आ रहा है। इसी कार्रवाई को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

कोर्ट ने मस्जिद प्रबंधन और उज्जैन नगर निगम के बीच हुए समझौते पर ध्यान दिया। निगम की ओर से दिए गए आश्वासन लागू रहेंगे।

28 सितंबर को कार्रवाई के विरोध में इलाके में तनाव की स्थिति बनी। पुलिस के अनुसार, कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण परियोजना से धार्मिक संपत्तियों समेत करीब 272 ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए करीब 9.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

27 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अपने पुश्तैनी घर का एक हिस्सा खुद हटाया। उन्होंने विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के उदाहरण पेश करने की बात कही।