संशोधन लागू होने के बाद मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे.
सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है.
सरकार के अनुसार कामिल और फाजिल डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है.
सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संशोधन की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
इस फैसले के बाद मदरसा छात्रों और शिक्षा जगत में नई व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.
कैबिनेट ने जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, कृषि बीमा योजना और कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.