कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सोमवार को लॉकडाउन का दिल्ली में कम असर देखने को मिला। जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने रात करीब आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में
कहा गया है कि दिल्ली में जो लोग प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन्हें कर्फ्यू-पास लेना अनिवार्य होगा।
कर्फ्यू पास निकटतम जिला डीसीपी कार्यालय जारी करेगा। जबकि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से बाहर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा)दिल्ली में प्रवेश करने वालों के लिए कर्फ्यू पास उनके निकटस्थ दिल्ली जिले के पुलिस डीसीपी कार्यालय से संपर्क करना होगा। इस आशय के आदेश सोमवार रात करीब पौने आठ बजे दिल्ली पुलिस आयुक्त ने मीडिया को जारी कर दिया।
ताकि जनमानस को साफ-साफ पता चल जाये कि, उसे हर हाल में धारा 144 का पालन करना ही होगा।
गुरुग्राम-मानेसर (हरियाणा) में रहने वालों को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में नेल्सन मंडेला मार्ग स्थित दक्षिण पश्चिम जिले में मौजूद डीसीपी दफ्तर से कर्फ्यू पास के लिए संपर्क करना होगा। फरीदाबाद में से दिल्ली आने वालों को कर्फ्यू पास के लिए सरिता विहार में स्थित डीसीपी कार्यालय से संपर्क साधना होगा।
इसी तरह गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को शाहदरा जिले के शालीमार पार्क, भोलानाथ नगर स्थित डीसीपी दफ्तर जाना होगा। जबकि नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों के कर्फ्यू पास मंडावली फाजलपुर आईपी एक्सटेंशन स्थित पूर्वी जिले के डीसीपी कार्यालय से संपर्क साधना होगा। हरियाणा के सोनीपत से दिल्ली आने जाने वालों के कर्फ्यू पास बाहरी-उत्तर दिल्ली जिला डीसीपी के समयपुर बादली में स्थित कार्यालय जाना होगा।
जबकि हरियाणा के ही बहादुरगढ़ और झज्जर से दिल्ली आने जाने वालों को कर्फ्यू पास के लिए पीतमपुरा के पुष्पांजलि एन्क्लेव स्थित बाहरी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय से संपर्क करना होगा। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता अनिल मित्तल ने सोमवार देर रात आईएएनएस को बताया, पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी इस आदेश के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों को कर्फ्यू पास की जरुरत नहीं होगी।
जरुरत पड़ने पर, उन्हें कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। आईएएनएस से बात करते हुए दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ने कहा, मीडियाकर्मियों / पत्रकारों को कर्फ्यू-पास जारी करवाने की जरुरत नहीं है। हां पुलिस द्वारा मांगे/पूछे जाने पर पत्रकारों को अपना परिचय पत्र दिखाना होगा।