कानून क्या कहता है? भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को “वरिष्ठ नागरिक” और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को “अति वरिष्ठ नागरिक” माना जाता है। इनकी भलाई और अधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न्स एक्ट, 2007 लागू किया है। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स भी बनाई गई है जो बुजुर्गों को वित्तीय, चिकित्सीय और सामाजिक सुरक्षा देने का वादा करती है।