नयी दिल्ली, 27 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने कठुआ बलात्कार कांड मामले की निचली अदालत में सुनवाई पर सात मई तक के लिए आज रोक लगा दी।
कठुआ की निचली अदालत ने इस मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह संबंधित मुकदमे को चंडीगढ़ स्थानांतरित करने को लेकर मृतका के पिता की याचिका पर तथा मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के दो आरोपियों के अनुरोध पर विचार करेगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने इस मामले की सुनवाई के लिए सात मई की तारीख मुकर्रर करते हुए निचली अदालत में सुनवाई पर उस दिन तक के लिए रोक लगा दी।
इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुकदमे के स्थानांतरण का विरोध किया और कहा कि उसके पास एक अलग दंड संहिता है और मुकदमे के स्थानांतरण से गवाहों को असुविधा होगी।
उधर, केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें जिस किसी सहायता की जरूरत होगी, वह करने को तैयार है।
सुरेश.श्रवणवार्ता