(रायसेन)
जिला तथा तहसील मुख्यालय पर 10 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 तथा 126 के मामलों में उपभोक्ताओं को विशेष छूट का लाभ भी दिया जायेगा। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 05 किलो वॉट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी।
प्रीलिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी तरह लिटिगेशन के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।