नयी दिल्ली, 18 अप्रैल – विधि आयोग ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को सरकारी संस्था मानने और इसे सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में लाने की सिफारिश की है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने अपनी 275वीं रिपोर्ट विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सौंपी, जिसमें उसने कहा है कि बीसीसीआई सरकार के एक अंग के तौर पर काम करता है, इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए।
आयोग ने कहा है कि बीसीसीआई को कर की छूट और भूमि अनुदानों के तौर पर संबंधित सरकारों से अच्छा खासा वित्तीय लाभ मिलता है। इसलिए इसे सरकार के अंग के तौर पर माना जाना चाहिए।