Bhopal Samachar – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस नेता केके मिश्रा के खिलाफ व्यक्गित मानहानि मामले में शनिवार सुबह बयान दर्ज कराने के लिए जिला अदालत में पहुंचे।
जहां सीएम शिवराज करीब 40 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने कोर्ट से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की।
दरअसल मामला ये हैं की सीएम शिवराज ने परिवहन आरक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस नेता द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मिश्रा पर व्यक्तिगत मानहानि का केस लगाया था।
जिसकी पहली सुनवाई 23 जून को थी। लेकिन लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त रहने की वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बयान देने नहीं पहुंचे थे। जिसके बाद आज इस मामले की पहली सुनवाई की गई।
बता दे की इस मामले में जिला अदालत पूर्व में मिश्रा को दो साल एवं 25 हजार के जुर्माने की सजा सुना चुकी है।
लेकिन निचली अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सरकार की मानहानि नहीं होती। अगर मानहानि का केस करना है तो शिवराज सिंह चौहान खुद के खर्चे पर करें। जिसके बाद शिवराज ने फिर मानहानि का केस किया।