अहमदाबाद – कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को स्थानीय अदालत ने मानहानि के मामले में कोर्ट के सामने 12 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
उनके खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने मानहानि की शिकायत करते हुए मामला दर्ज कराया था। नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसी) में करोड़ों रुपये जमा कराने के आरोप लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ पिछले साल याचिकाकर्ताओं ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
कांग्रेसी नेताओं ने कथित रूप से आरोप लगाया था कि बैंक 2016 में नोटबंदी के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपए के प्रचलन से बाहर हुए नोटों को बदलने के घोटाले में लिप्त है।
इस मामले में नौ अप्रैल को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 को पेश होने को कहा था, लेकिन उनके वकील ने थोड़े और समय की मांग की थी। सोमवार को उनके अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी 27 मई को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के लिए शांतिवन जाएंगे। ऐसे में कोर्ट के सामने पेश होने को थोड़ी और मोहलत दी जाए। इस पर कोर्ट ने 12 जुलाई की तारीख तय कर दी। इसके साथ ही सुरजेवाला को भी इसी तारीख को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।