नई दिल्ली: अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक जानकारी साझा की है।

फिलहाल क्या है व्यवस्था?
अभी तक पैन कार्ड बनवाने के लिए:
- नाम
- जन्मतिथि
- अन्य पहचान दस्तावेजों
का उपयोग किया जा सकता है।
लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है।
नया नियम क्या कहता है?
CBDT के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार नंबर देना और उसका ऑथेंटिकेशन (सत्यापन) कराना जरूरी होगा। इस कदम का उद्देश्य टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है।
यह निर्णय सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के तहत लिया गया है।
इस फैसले के पीछे की वजह
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि:
- कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड बनाए गए।
- इन पैन कार्ड्स का दुरुपयोग फर्जी GST रजिस्ट्रेशन और टैक्स चोरी में किया गया।
ऐसे मामलों को रोकने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य करना जरूरी हो गया है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो:
- मार्च 2024 तक: भारत में कुल 740 मिलियन (74 करोड़) पैन कार्ड धारक हैं।
- इनमें से 605 मिलियन (60.5 करोड़) लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक करवा लिया है।
नए नियम से क्या होंगे फायदे?
- फर्जी पैन कार्ड बनवाने और टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी।
- टैक्स रिटर्न और अन्य कर प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेंगी।
- सरकार के डिजिटलाइजेशन मिशन को मजबूती मिलेगी।
- नागरिकों के लिए टैक्स से जुड़े काम आसान और तेज हो जाएंगे।
आवेदन से पहले ध्यान दें:
अगर आप भविष्य में पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो:
- आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
- समय रहते आधार और पैन लिंक जरूर करवा लें।
नया नियम न केवल टैक्स सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाएगा, बल्कि टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाएगा। pan-card-aadhaar-mandatory-new-rule-july-2025
🔍 Keywords (comma separated):
New PAN Card Rule 2025, PAN Card Aadhaar Mandatory, PAN Aadhaar Linking, PAN Card Application Process, CBDT PAN Aadhaar Update, Fake PAN Card Prevention, Digital India Tax System, PAN Card New Guidelines, Aadhaar Verification for PAN, Tax System Transparency India