अदालत ने तब्लीगी जमात से जुड़े सभी 16 विदेशियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आज सीजेएम फहीम किरवानी की अदालत ने इन सभी विदेशी मौलवियों के मामले की सुनवाई करते हुए बेल रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल इन् हें होटवार के कैंप जेल में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
टूरिस् ट वीजा पर भारत में दाखिल हुए इन सभी विदेशी स् कॉलरों को 30 मार्च को राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके की बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने हिंदपीढी के आरोपित हाजी मेराजुद्दीन को जमानत दे दी है।
विदेशी मौलवियों का बेल हुआ रिजेक्ट
लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरीमंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक एवं मो. अजीम।