सरकार के नए स्पोर्ट्स बिल में बड़ा बदलाव, RTI से बाहर होगी BCCI
- BCCI को अब RTI अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जाएगा।
- संसद में पेश किए गए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में बड़ा संशोधन किया गया है,
- जिसमें RTI से संबंधित क्लॉज को हटाकर BCCI को पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना गया है।
क्यों RTI के तहत नहीं आएगी BCCI?
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का हमेशा से यह दावा रहा है कि वह सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं लेता।
- इसी तर्क के आधार पर सरकार ने RTI अधिनियम 2005 के दायरे से उसे बाहर रखने का फैसला लिया है।
RTI के तहत नहीं आएगी BCCI- KHABER AAJ KI
RTI क्लॉज हटाया गया
- 23 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश किया गया था।
- इस बिल के क्लॉज 15(2) में कहा गया था कि सभी खेल महासंघ RTI अधिनियम के तहत आएंगे।
- हालांकि, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्लॉज को अब संशोधित कर बिल से हटा दिया गया है।
किन फेडरेशनों पर लागू होगा RTI?
- बिल के संशोधित प्रावधानों के मुताबिक, RTI अधिनियम केवल उन स्पोर्ट्स फेडरेशंस पर लागू होगा,
जो केंद्र या राज्य सरकार से ग्रांट या आर्थिक सहायता लेते हैं। - इसका मतलब यह है कि BCCI जैसी संस्थाएं, जो पूरी तरह निजी संसाधनों से चलती हैं, अब RTI के दायरे में नहीं आएंगी।
BCCI को RTI से बाहर रखने के क्या होंगे असर?
इस बदलाव से BCCI पर सूचना की पारदर्शिता से जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं होंगी।
RTI एक्ट के तहत आम नागरिक किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकते हैं,
लेकिन अब BCCI पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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