भोपाल और इंदौर के दोपहिया वाहन चालकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब 1 अगस्त 2025 से पेट्रोल और CNG बिना हेलमेट पहने नहीं मिलेगा। यह आदेश कलेक्टरों ने सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जारी किया है।
आदेश जारी, मेडिकल मामलों में मिलेगी छूट
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को यह आदेश लागू कर दिया।
हालांकि, मेडिकल या आकस्मिक स्थिति में इस नियम से छूट दी जाएगी।
इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया कि मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अनुसार, दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले को ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
सड़क हादसों को रोकने की कोशिश
दरअसल, बीते कुछ वर्षों में भोपाल और इंदौर में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है।इसी वजह से जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
वहीं, भोपाल के लगभग 192 पेट्रोल पंपों पर हर दिन 21 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन की खपत होती है, ऐसे में यह नियम बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करेगा।
1 अगस्त से 29 सितंबर तक आदेश प्रभावशील
यह नियम 1 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसी बीच, जो व्यक्ति, संस्था या संचालक इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा,सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाल ही में इंदौर में बैठक के दौरान इस दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
क्यों है ये नियम ज़रूरी ?
इसी तरह के नियम कई राज्यों में पहले से लागू हैं और इसके बाद वहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखी गई है।
इसलिए, यह उम्मीद की जा रही है कि भोपाल और इंदौर में भी यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए फायदेमंद साबित होगा।