Crop Insurance: यूपी सरकार ने प्रदेश के गरीब व कमजोर किसानों की मदद के लिए खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब अलग-अलग किसानों के लिए विभिन्न तारिख तय की गई है। गैर-ऋणी किसान के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसान (केसीसी/क्रॉपलोन) 30 अगस्त तक फसल का बीमा करवा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के किसानों के लिए इस सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लए पहले यह तारीख 31 जुलाई थी। यूपी के सभी 75 जिलों में यह सुविधा लागू है।
इन फसलों का होगा बीमा
धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा किया जाएगा। इस स्कीम में बीमा प्रीमियम का 2% किसान के द्वारा भुगतान किया जाएगा। बाकी बची हुई राशि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी।
योजना से जुड़ी जानकारी
- फसल बीमा कराते समय सही फसल और जमीन का विवरण दें।
- फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर नजदीकी फसल बीमा केंद्र में कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर सूचना जरूर दें, जिसके आपकी फसल बच सके और इसका लाभ भी आपको समय पर मिल सके।
- राज्य के किसानों को यह सुविधा प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई स्कीम फसल बीमा योजना से मिलेगी।
- इस योजना से सूखा, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से वाले फसल नुकसान की मार किसानों को नहीं उठानी पड़ेगी।

जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- खतौनी
- बैंक पासबुक
- फसल का विवरण
बीमा की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ सही से पाने के लिए किसान को बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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