बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक नई पहल की शुरूआत की है। राज्य के किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के प्रति प्रेरित करने के लिए ड्रैगन फ्रूट विकास योजना/Dragon Fruit Vikas Yojana को चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर आर्थिक सहायता यानी अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना को वर्ष वित्तीय 2025-26 और 2026-27 के लिए लागू किया है।
किसानों 2.70 लाख रुपये तक मिलेगा अनुदान
बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर प्रति हेक्टेयर लागत 6.75 लाख रुपये निर्धारित की है। सरकार के द्वारा किसानों की इस लागत पर 40% यानी 2.70 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इस तरह से 2025-26 के दौरान कुल अनुदान की राशि का 60% (1.62 लाख रुपये) मिलेगा, जबकि शेष 40% (1.08 लाख रुपये) का अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत किसानों को दिया जाएगा।

इन जिले में है लागू
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना बिहार के करीब 25 जिलों में लागू की गई है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, वैशाली और शेखपुरा जैसे जिले।
ऐसे करें राज्य सरकार की इस योजना में अप्लाई
अगर आप बिहार के किसान है और अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं, तो आप राज्य सरकार की ड्रैगन फ्रूट विकास योजना से इसकी खेती कर लाभ पा सकते हैं. इस योजना में अप्लाई करने के लिए किसानों को बिहार सरकार की वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा.
इसके बाद अपने सभी जरूरी कागजात को आवेदन पत्र में अटैच कर और आवेदन फॉर्म में पुछी गई स जरूरी जानकारी को दर्ज कर सबमिट कर दें। इस तरह से आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: खुशखबरी: 31 जुलाई तक चलेगा विशेष केसीसी अभियान, 4% ब्याज दर पर मिलेगा 5 लाख का लोन