Gangster Anmol Bishnoi: कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया गया है। दरअसल, अब 1 साल तक बिश्नोई की कस्टडी को किसी भी पुलिस एजेंसी को नहीं दी जाएगी। यह फैसला गृह मंत्रालय (MHA) ने लिया है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के तहत लिया गया है।
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गृह मंत्रालय निर्देश दिया है कि अगले 1 साल तक देश की कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी बिश्नोई को उसकी वर्तमान जेल से बाहर नहीं ले जा सकती है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की पूछताछ के लिए एजेंसियों को तिहाड़ जेल में ही जाना है। यह आदेश सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जारी किया हुआ है।
क्या कहती है BNSS की धारा 303?
बता दें कि BNSS की धारा 303 गृह मंत्रालय को यह अधिकार देती है कि अगर किसी भी आरोपी या बंदी को जेल से बाहर ले जाने में सुरक्षा जोखिम हो, तो मंत्रालय उसके स्थानांतरण या बाहरी कस्टडी रोकी जा सकती है।

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई कैसे हुई गिरफ्तारी?
खबरों के अनुसार, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया था। देश पहुंचते ही NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सीधे पेश किया। कोर्ट ने पहले उसे 11 दिन और फिर 7 दिन की कस्टडी दी, ताकि एजेंसी गैंग से जुड़े नेटवर्क और अपराधों पर पूछताछ कर पता लगा सके।
गैंगस्टर बिश्नोई वर्तमान में अनमोल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। जज के सामने उसकी हालिया पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई गई थी।
गंभीर आरोपों में घिरा अनमोल बिश्नोई
गैंगस्टर बिश्नोई पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुआ है, जो कुछ इस प्रकार से है।
- एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप
- पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कथित जुड़ाव बिश्नोई
- बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग का आरोप
इस संदर्भ में भारतीय एजेंसियों का कहना है कि अनमोल विदेश में बैठे-बैठे गैंग के ऑपरेशंस को अनजान देता है।
भाई लॉरेंस बिश्नोई की तरह हाई-रिस्क कैटेगरी
अनमोल का भाई लॉरेंस बिश्नोई भी पहले से ही हाई-प्रोफाइल मामलों के तहत जेल में बंद है, जिसे BNSS धारा 303 की वजह से जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता है। अब अनमोल पर भी यही सुरक्षा नियम लागू करने का आदेश दिया गया है।
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