High court – मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण (corona infection) का मामला अब न्यायलय की दहलीज पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों के चलते अधिवक्ता अमित कुमार साहू द्वारा (Advocate Amit Kumar Sahu)दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। दायर याचिका में प्रदेश में कोरोना से निपटने के इंतजामों का नाकाफी बताया गया है। साथ ही ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई थी।
High court -हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से प्रदेश में कोरोना के मामलों और उनसे निपटने की तैयारियों पर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर के एक अधिवक्ता अमित कुमार साहू की ओर से दायर की गई थी। याचिका में प्रदेश में कोरोना से निपटने के इंतजामों का नाकाफी बताया गया था और राज्य सरकार को संक्रमण रोकने के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब मांगा है।
जावेद के फरारी पर भी मांगी रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से कोरोना संक्रमित आरोपी जावेद के फरार होने की घटना पर भी संज्ञान लिया है और इस मामले पर भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के आईसोलेशन वॉर्ड से एनएसए का अरोपी कोरोना संक्रमित जावेद पुलिस को चकमा देकर भाग गया था।
मामले में जहां 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे, वहीं 2 पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि कोरोना संकट से निपटने में मीडिया भी अपना सकारात्मक सहयोग देना जारी रखे। फिलहाल राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट ने मामले पर एक हफ्ते बाद अगली सुनवाई करना तय किया है।