Hyderabad Bomb Case – हैदराबाद में आज से 11 साल पहले यानी साल 2007 में दो धमाके हुए थे।
जिसका फैसला लंबे समय के बाद आज आ गया हैं। इस मामले पर मंगलवार को सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दो आतंकी- अनीक शफीक सैयद और अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया। जबकि मोहम्मद सादिक और अंसार अहमद शाह शेख को सबूतों के आधार पर बरी कर दिया गया। वहीं इस मामले से जुड़े दो आरोपी रियाज भटकल और इकबाल भटकल फरार हैं।
बता दे की ये दो धमके गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में हुए थे। जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 68 लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 जख्मी हुए थे। जबकि लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी 2009 में हुई थी।
यह केस जून में नामपल्ली की कोर्ट से चेरलापल्ली सेंट्रल जेल स्थित कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।
सेशन जज श्रीनिवास राव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दे की कोर्ट ने पांचवें आरोपी तारिक अंजुम की सजा पर 10 सितंबर को फैसला करेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अनीक ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज ने। एक अन्य बम इस्माइल चौधरी ने भी रखा था, जिसमें विस्फोट नहीं हुआ और बरामद कर लिया गया था। तारिक अंजुम पर आरोपियों को पनाह देने का आरोप था।