क्या है फॉर्म 16?
फॉर्म 16 एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसे नौकरी करने वालों को उनकी कंपनी देती है।
इसमें सैलरी से काटे गए TDS (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) और इनकम की पूरी जानकारी होती है।
इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना आसान हो जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कितना जरूरी है ?

फॉर्म 16 से ITR फाइल करना आसान बनता है। हालांकि, अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
इसके लिए सैलरी स्लिप, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फॉर्म 16 कहां से मिलेगा ?

कई लोग सोचते हैं कि वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन, ऐसा संभव नहीं है।
इसे केवल कंपनी ही TRACES पोर्टल से डाउनलोड करके अपने एम्प्लॉयी को देती है।
कब मिलता है फॉर्म 16 ?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, कंपनी को हर साल 31 मई तक पिछली तिमाही का ई-टीडीएस रिटर्न फाइल करना होता है।
इसके बाद 15 दिनों के भीतर यानी 15 जून तक फॉर्म 16 एम्प्लॉयी को देना अनिवार्य है।
अगर अभी तक नहीं मिला है, तो कंपनी के एचआर या अकाउंट डिपार्टमेंट से संपर्क करें।
क्या हर कर्मचारी के लिए फॉर्म 16 जरूरी है ?

हर एम्प्लॉयी को फॉर्म 16 देना जरूरी नहीं है। अगर आपकी सैलरी से TDS नहीं कटा है, तो कंपनी फॉर्म 16 जारी नहीं करेगी।
नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये और पुरानी में 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर TDS नहीं काटा जाता।
इसलिए, जिनकी इनकम इन लिमिट में है, उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिलता।
फॉर्म 16 के बिना ITR कैसे फाइल करें ?

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं।
आप सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट से अपनी इनकम और TDS की जानकारी निकाल सकते हैं।
इसके अलावा, incometax.gov.in पर रजिस्टर करके ये डिटेल्स हासिल की जा सकती हैं।