नई दिल्ली -: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी हर साल अपने माता-पिता की सेवा या किसी भी निजी कारण से 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले सकेंगे। यह अवकाश अन्य नियमित छुट्टियों के अलावा मिलेगा।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत यह व्यवस्था पहले से मौजूद है,
लेकिन अब इसे लेकर स्पष्टता दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों को अब निम्नलिखित छुट्टियों का लाभ मिलेगा:
- 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) – वार्षिक
- 20 दिन की आधे वेतन वाली छुट्टी (Half Pay Leave)
- 8 दिन का आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Leave)
इन छुट्टियों का उपयोग कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल,
स्वास्थ्य कारण, या अन्य निजी जिम्मेदारियों के लिए कर सकते हैं।
- यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद है
- जो परिवार की देखरेख और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं।
- अब वे बिना वेतन कटौती के अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे सकेंगे।
केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत भरी खबर
- छुट्टियां नियमित छुट्टियों के अतिरिक्त होंगी
- माता-पिता की सेवा जैसे निजी कारणों के लिए छुट्टी की अनुमति
- सरकारी नियमों में पहले से शामिल प्रावधान को दोहराया गया
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