Lalu Prasad Yadav – गुरुवार को राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सरेंडर किया।
जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। एक लंबी जमानत के बाद लालू एक बार फिर जेल लौट चुके हैं। बता दे की करीब 110 दिनों के बाद लालू जेल लौटे हैं। इस से पहले वो 10 मई को अपने बेटे तेजप्रताप यादव की शादी के लिए बाहर आए थे। बताया जा रहा हैं की लालू को रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता हैं। बता दे की बीते 27 अगस्त को लालू की जमानत की मियाद पूरी हो रही थी। इससे पहले लालू ने अदालत से औपबंधिक जमानत की अवधि तीन महीने और बढ़ाने की अपील की थी जिसे अदालत ने अस्वीकार करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
सरेंडर करने से पहले लालू यादव ने कहा की रिम्स अस्पताल में सुविधाओं की कमी हैं। वहां पर इन्फेक्शन फैला हुआ हैं। उन्होंने कहां की उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा हैं। जो भी कोर्ट का आदेश होगा वह उसका पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं हैं।
Jharkhand Vikas Morcha chief Babu Lal Marandi met Lalu Prasad Yadav in Ranchi. Yadav has been ordered to surrender today by HC in connection with fodder scam pic.twitter.com/b0l9ihuwLN
— ANI (@ANI) August 30, 2018
बताते चले की गुरुवार को लालू के सरेंडर करने से पहले झारखंड विकास मोर्चा (JVM) चीफ बाबूलाल मरांडी ने रांची में उनसे मुलाकात की।
बाबूलाल मरांडी ने लालू से मुलाकात करने के बाद कहा कि राजनीति के कारण बीजेपी लालू यादव पर शिकंजा कस रही हैं। इस सरकार का बस चले तो दलितों की आवाज उठाने वालों पर गोली चलवा दे।
जेल जाने से पहले लालू यादव पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश तानाशाह शासन की ओर बढ़ रहा हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर शिकंजा कस्ते हुए कहां की कोई ऐसा दिन नहीं है कि खून, हत्या और बलात्कार की वारदात नहीं घट रही हैं। साथ ही उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पूरी तरह से अराजकता का माहौल हैं। उन्होंने कहा कि जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, वही हालत नीतीश की हैं।
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआई अदालत ने दिसंबर, 2017 को लालू को सजा सुनायी थी।