रायपुर-कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर तथा आम नागरिको के जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए रायपुर शहर के महादेव घाट चैकी से रायपुरा चैक तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
यहां सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम 1994 के अंतर्गत जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि यह सघन आबादी क्षेत्र है । यहां अनेक मंदिर है तथा प्रत्येक गुरूवार साप्ताहिक बाजार भी लगता है। भारी वाहनों के कारण यहां अनेक बार गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है जिससे जानमाल की हानि के साथ कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है।