25 मार्च को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र सहित विपक्ष के 21 नेताओं की याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं 25 मार्च तक इस नोटिस पर जवाब मांगा है। विपक्ष के इन नेताओं ने इस याचिका के माध्यम से ईवीएम के माध्यम से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 प्रतिशत तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग की गई है।
विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है।
विपक्षी पार्टियों ने अपील की है कि इस बार चुनाव में 50 प्रतिशत ईवीएम-वीवीपैट के मतों की गिनती मिलान किया जाना चाहिए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि वह अगली सुनवाई में अपने किसी सीनियर अफसर को कोर्ट में पेश होने को कहें, ताकि वह पूरे मामले को समझ सके।
इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ-साथ वीवीपैट मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला है जब विपक्षी पार्टियों ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर भी निशाना साध दिया है।